Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana in English >
प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) संक्षेप में
यह 60 वर्ष तथा उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों के लिए 8% की गारंटीशुदा रिटर्न (वापसी) मिलेगी। अगर वार्षिक पेंशन विकल्प चुने तो 10 वर्षों के लिए 8.3% की गारंटीशुदा रिटर्न (वापसी) मिलेगी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) से इस योजना को छूट दी गई है। लॉन्च की तारीख अर्थात 4 मई 2017 से एक वर्ष तक के लिए यह बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। 4 मई 2017 को लांच होने के बाद से अब तक एलआईसी ने 58,152 पालिसियाँ बेचकर 2,705 करोड़ रूपए एकत्रित भी कर लिया है।
इस पालिसी को ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीकों से खरीदा जा सकता है।
इस योजना की UIN 512G311V01 है।
खुशखबरी : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में वरिष्ठ नागरिकों की भलाई को ध्यान में रखते हुए "प्रधानमंत्री वय वंदना योजना" में कुछ जरूरी सुधार किए गए जो इस प्रकार हैं।
- पीएमवीवीवाई के तहत निवेश सीमा को बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। यह पहले साढे सात लाख था। निवेश सीमा बढ़ने से वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 हजार रूपए तक पेंशन मिल सकेगी।
- पीएमवीवीवाई में निवेश की समय सीमा को दो साल बढ़ाकर 31 मार्च 2020 तक कर दी गई है। इससे पुर्व इसमें निवेश की समय सीमा 3 मई 2018 तक थी।
- पीएमवीवीवाई में संसोधन के तहत अधिकतम निवेश की सीमा को प्रति परिवार से बदलकर प्रति वरिष्ठ नागरिक कर दी गई है। अर्थात अगर एक परिवार में पति और पत्नी दोनों वरिष्ठ है तो वे दोनों अधिकतम 15 -15 लाख का निवेश कर सकते हैं, अर्थात दोनों मिलकर कुल 30 लाख का निवेश कर बोनस का लाभ उठा सकते हैं।
प्रधान मंत्री वय वंदना योजना में सहभागी होने की शर्तें:
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न्यूनतम |
अधिकतम |
उम्र |
60 साल (पूरा) |
कोई सीमा नहीं |
पालिसी अवधि |
१० साल |
पेंशन मोड |
मासिक, तिमाही, छमाही तथा वार्षिक रूप से |
खरीदी मुल्य |
Rs. 1,50,000 मासिक
Rs. 1,49,068 तिमाही
Rs. 1,47,601 छमाही
Rs.1,44,578 वार्षिक |
Rs. 15,00,000 मासिक
Rs. 14,90,683 तिमाही
Rs. 14,76,015 छमाही
Rs. 14,45,783 वार्षिक |
Pension Amount |
Rs. 1,000/- मासिक
Rs. 3,000/- तिमाही
Rs.6,000/- छमाही
Rs.12,000/- वार्षिक |
Rs. 10,000/- मासिक
Rs. 30,000/- तिमाही
Rs. 60,000/- छमाही
Rs. 1,20,000/- वार्षिक
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इस योजना में अधिकतम पेंशन राशि के मापदंड प्रति वरिष्ठ नागरिक के लिए है।
पेंशन भुगतान का तरीका:
पेंशन धारक को मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक तौर पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा. पेंशन का भुगतान एनईएफटी(NEFT) द्वारा या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
प्रधान मंत्री वय वंदना योजना के लाभ:
अगर पालिसीधारक पूरे पालिसी अवधि अर्थात 10 साल तक जीवित रहता है तो उसके द्वारा चुनी गई अवधि (मासिक / तिमाही / छमाही / वार्षिक) के अंत में पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
योजना में निवेश किए गए प्रत्येक 1000 रूपए पर,
- मासिक मोड में 80 रूपए का भुगतान किया जाएगा
- तिमाही मोड में 80.5 रूपए का भुगतान किया जाएगा
- छमाही मोड में 80.3 रूपए का भुगतान किया जाएगा
- वार्षिक मोड में 83 रूपए का भुगतान किया जाएगा
इस लिंक का उपयोग करके आप
प्रधान मंत्री वय वंदना योजना के तहत मिलनेवाले पेंशन की गणना कर सकते हैं।
अगर पालिसी धारक की मृत्यु पालिसी अवधि के 10 साल के भीतर होती है तो उसके नॉमिनी को खरीदी मुल्य वापस कर दी जाएगी।
अगर पॉलिसीधारक पूरे पालिसी अवधि अर्थात 10 साल तक जीवित रहता है तो उसे खरीदी रकम के साथ पेंशन की अंतिम किश्त का भुगतान किया जाएगा।
यह पॉलिसी आपको पालिसी अवधि के दौरान गंभीर परिस्थितियों में समयपुर्व सरेंडर की अनुमति देती है। यहाँ पर गंभीर परिस्थितियों का अर्थ आपको या आपके (पति/पत्नी) को किसी प्रकार की कोई क्रिटिकल/टर्मिनल बीमारी से है। ऐसी परिस्थिति में आप पालिसी सरेंडर कर सकते हैं और आपको खरीदी मुल्य की 98% राशि वापस मिल जाएगी।
पॉलिसी के तहत 3 साल पूरा होने पर लोन सुविधा उपलब्ध है। इसके तहत आप अधिकतम खरीदी मुल्य की 75% राशि लोन ले सकते हैं.
वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए, लोन पर लागू होने वाली ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है
अगर कोई पॉलिसीधारक पॉलिसी के "नियम और शर्तों" से संतुष्ट नहीं है, तो वह पॉलिसी की प्राप्ति की तारीख से पॉलिसी को 15 दिनों के भीतर निगम को आपत्ति के कारण के साथ वापस कर सकता/सकती है। (30 दिन अगर यह पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी जाती है)
अगर वह ऐसा करता है तो उसे, स्टाम्प ड्यूटी और अगर किसी पेंशन की किश्त का भुगतान हुआ है तो वह शुल्क घटाकर पूरी राशि वापस कर दी जाएगी।
आत्महत्या - अगर कोई पालिसीधारक आत्महत्या करता है तो उसके नॉमिनी को पूर्ण खरीदी मुल्य का भुगतान किया जाएगा।
आयकर 1961 की धारा 80C के इस योजना के तहत जमा की गई राशि करमुक्त है। हालांकि जमा हुई राशि से अर्जित ब्याज पर आपको आयकर देना होगा।
प्रधान मंत्री वय वंदना योजना उदाहरण:
आइए एक उदहारण की मदद से इस योजना को समझें।
मान लीजिए कि रमेश को निम्नलिखित विवरण के साथ इस योजना में निवेश किया है। वह अगले 10 वर्षों के लिए निश्चित नियमित आय सुनिश्चित करने के लिए अपनी बचत से एक एकमुश्त राशि निवेश करता है।
आयु: 60 वर्ष
खरीद मूल्य: रु। 7,50,000
पॉलिसी अवधि: 10 वर्ष
खरीद वर्ष: 2017
पेंशन मोड: मासिक
तो, प्रधान मंत्री वाया वंदना योजना में रमेश द्वारा प्राप्त लाभ निम्नानुसार होंगे।
पेंशन लाभ:
रमेश को प्रत्येक महीने के अंत में पेंशन राशि के रूप में 5,000 रूपए अगले 10 वर्ष तक मिलते रहेंगे । मिलनेवाले ब्याज की दर 8% है तो (7,50,000 रुपये का 8%) / 12 से जो भी राशि आएगी, वह हर महीने अगर वह 10 साल की अवधि तक जीवित रहता है तो उसे मिलेगी।
परिपक्वता लाभ:
10 वर्षों के पूरा होने पर रमेश को खरीदी मूल्य अर्थात 7,50,000 रूपए की रकम जो उसने योजना खरीदने के लिए भुगतान किया था उसे वापस मिल जाएगी।
मृत्यु लाभ:
अगर 65 वर्ष की उम्र में रमेश की मृत्यु हो जाती है तो, उसे 65 वर्ष तक हर महीने पेंशन के रूप में 5000 का भुगतान किया जाएगा। और उसकी मृत्यु के बाद पालिसी की खरीदी मुल्य अर्थात 7,50,000 रूपए की राशि का भुगतान उसके नॉमिनी को किया जाएगा।
सरेंडर बेनिफिट:
मान लीजिए कि 68 वर्ष की उम्र में रमेश को स्वयं या पत्नी के गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अपने पैसे की जरूरत होती है। ऐसे परिस्थिति में, 68 वर्ष की आयु तक तो उसे मासिक पेंशन के रूप में 5000 रूपए का भुगतान होता रहेगा, और 68 साल की उम्र में जब वह पॉलिसी को सरेंडर कर देता है, तो उसे खरीदी मूल्य का 98% रकम वापस कर दिया जाएगा। अर्थात 7,50,000 का 98% = 7,35,000 रु
एलआईसी की नियमित एन्युटी प्लान जीवन अक्षय VI यहाँ देखें -
जीवन अक्षय
यदि इस योजना के सन्दर्भ में आपको कोई समस्या ,सुझाव या टिप्पणी है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।